Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme: देश में बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति को संवारने और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के उद्देश्य से भारत सरकार ने 15 अगस्त 1995 को ‘राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम’ (NSAP) की शुरुआत की। यह योजना उन बुजुर्गों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में आर्थिक रूप से असहाय हो चुके हैं। इसके अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) की स्थापना की गई, जो वृद्ध नागरिकों के लिए एक नियमित आय स्रोत का कार्य करती है।
योजना का उद्देश्य और महत्व: Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम का उद्देश्य भारत के संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूर्ति करना है। यह कार्यक्रम नागरिकों के आजीविका के उचित साधन, जीवन स्तर में सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य में उन्नति तथा बच्चों की शिक्षा के लिए राज्य को कर्तव्यबद्ध बनाता है। यह योजना केवल आर्थिक सहायता ही नहीं देती, बल्कि बुजुर्गों को सामाजिक सुरक्षा का एक नया रूप प्रदान करती है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में इसे लागू किया गया है ताकि देश के हर कोने में इसके लाभ पहुंच सकें।
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की प्रमुख योजनाएं
NSAP के अंतर्गत पांच प्रमुख योजनाएं संचालित की जा रही हैं:
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग पेंशन योजना (IGNDPS)
- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (NFBS)
- अन्नपूर्णा योजना
IGNOAPS में विशेष रूप से वृद्धावस्था में वित्तीय सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखा गया है ताकि बुजुर्ग नागरिक अपने जीवन के कठिन समय में आत्मनिर्भर बने रहें।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ
IGNOAPS के अंतर्गत पात्र नागरिकों को निम्नलिखित लाभ दिए जाते हैं:
आयु वर्ग | मासिक पेंशन राशि |
---|---|
60 से 79 वर्ष तक | ₹200 प्रति माह |
80 वर्ष और अधिक | ₹500 प्रति माह |
यह पेंशन राशि बुजुर्गों के जीवन-निर्वाह में सहायता करती है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में थोड़ी राहत मिल सके।
पात्रता मानदंड
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित योग्यताएं आवश्यक हैं:
- भारतीय नागरिक होना आवश्यक।
- गरीबी रेखा (BPL) के नीचे जीवनयापन कर रहे हों।
- आवेदक की आयु कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए।
आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज
IGNOAPS योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है। इच्छुक नागरिक UMANG ऐप या वेबसाइट (web.umang.gov.in) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अनिवार्य हैं:
- आवेदन पत्र (स्वप्रमाणित)
- स्थायी प्रमाण पत्र (मतदाता पहचान पत्र, बिजली बिल या आधार कार्ड)
- आयु प्रमाण पत्र (जन्म प्रमाण पत्र या मेडिकल बोर्ड से प्राप्त प्रमाण पत्र)
- आधार संख्या
- बैंक पासबुक
- राशन कार्ड
- न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र, जो यह दर्शाता हो कि आवेदक किसी अन्य स्रोत से वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं कर रहा है।
राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का विस्तार और राज्य सरकार का योगदान
2007 में, इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए सभी योग्य बीपीएल व्यक्तियों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें भी NSAP योजना के तहत दिए जा रहे लाभों के अतिरिक्त अपने स्तर पर सामाजिक सुरक्षा के प्रयास कर रही हैं। NSAP का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना नहीं है, बल्कि बुजुर्गों को सम्मानपूर्वक जीवन जीने की प्रेरणा भी देना है।
निष्कर्ष: Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) बुजुर्गों को आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प का प्रतीक है। यह योजना बुजुर्ग नागरिकों को एक सुदृढ़ आर्थिक आधार प्रदान करने के साथ ही समाज में उनके सम्मान को बनाए रखने में भी सहायता करती है। NSAP के माध्यम से भारत सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि हर नागरिक को जीने का अधिकार और समर्थन मिले।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न(FAQs): Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme
1. NSAP का उद्देश्य क्या है और इसे कब शुरू किया गया?
एनएसएपी का मतलब है राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। एनएसएपी की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी।
2. NSAP के विभिन्न घटक क्या हैं?
वृद्धावस्था, कमाने वाले की मृत्यु और मातृत्व के मामले में गरीब परिवारों को सामाजिक सहायता लाभ प्रदान करने में, एनएसएपी का उद्देश्य न्यूनतम राष्ट्रीय मानकों को सुनिश्चित करना है, इसके अलावा राज्य वर्तमान में जो लाभ प्रदान कर रहे हैं या भविष्य में प्रदान कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह भी सुनिश्चित करना है कि देश भर में लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा बिना किसी रुकावट के समान रूप से उपलब्ध हो।
3. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के घटक क्या हैं?
1995 में अपनी शुरुआत में एनएसएपी के तीन घटक थे अर्थात् (1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (एनओएपीएस, (2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस), और (3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस)। राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (एनएमबीएस) को बाद में 1 अप्रैल, 2001 को ग्रामीण विकास मंत्रालय से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया था। 1 अप्रैल 2000 को अन्नपूर्णा योजना के रूप में एक नई योजना शुरू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य उन वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना था, जो पात्र होने के बावजूद एनओएपीएस के तहत कवर नहीं किए गए थे। फरवरी 2009 में, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS) के रूप में दो नई योजनाएं शुरू की गईं। वर्तमान में NSAP में पाँच योजनाएँ शामिल हैं, अर्थात् – (1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS), (2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS), विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), (4) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) और (5) अन्नपूर्णा।
4. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना का क्रियान्वयन कौन करता है?
एनएसएपी को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में एनएसएपी के सभी घटकों पर लागू सामान्य शर्तों के साथ-साथ प्रत्येक घटक पर लागू विशिष्ट शर्तों के अनुसार लागू किया जाता है। एनएसएपी योजनाओं को मुख्य रूप से राज्यों में समाज कल्याण विभागों द्वारा लागू किया जाता है। लेकिन एनएसएपी को आंध्र प्रदेश, असम, गोवा, मेघालय और पश्चिम बंगाल राज्यों में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा; उड़ीसा और पुडुचेरी में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा; कर्नाटक और तमिलनाडु में राजस्व विभाग द्वारा और झारखंड में श्रम रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा लागू किया जाता है। एनएसएपी ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लागू है।
5. राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत मूल पात्रता मानदंड क्या है?
एनएसएपी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवार से संबंधित होना चाहिए।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों की पहचान कैसे की जाती है?
संशोधित पात्रता मानदंडों के अनुसार, नए लाभार्थियों की पहचान बीपीएल जनगणना 2002 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार बीपीएल सूची से की जाएगी।
7. आईजीएनओएपीएस के तहत पेंशन पाने की पात्रता क्या है?
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS) के तहत पात्रता मानदंड है – आवेदक (पुरुष या महिला) की आयु 60 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। आवेदक भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
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